मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद के घर के बाहर हुए कार बम विस्फोट मामले में पाकिस्तान पुलिस ने तीन और लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बता दें कि 23 जून, 2021 को सईद के आवास के बाहर हुए विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक अन्य घायल हो गए थे।
पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में पांच संदिग्धों को दोषी ठहराए जाने के बाद मास्टरमाइंड और अन्य दो सूत्रधारों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनको कई महीने पहले हिरासत में ले लिया था। इनको हिरासत में रखकर जांच की जा रही थी।
पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधी विभाग (सीटीडी) ने जांच पूरी होने के उन्हें आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) लाहौर के सामने सुनवाई के लिए पेश करने का फैसला किया। पंजाब पुलिस से जुड़े सूत्र ने बताया कि अदालत ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया है और मुकदमे की कार्यवाही 20 सितंबर से शुरू होगी।
आतंकवाद निरोधी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को, सीटीडी ने जौहर टाउन में जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद के आवास के पास 2021 बम विस्फोट के मामले में समीउल हक (मास्टरमाइंड), अजीज अकबर और नवीद अख्तर (सहायक) के खिलाफ एटीसी के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।
उन्होंने कहा कि सीटीडी ने तीनों को दोषी घोषित किया है और अदालत से उनका मुकदमा चलाने का अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब विभाग ने इस मामले में इन संदिग्धों के खिलाफ आरोप पत्र लाया है।
धमाके में तीन लोगों की हुई थी मौत
23 जून, 2021 को सईद के जौहर शहर के आवास के बाहर हुए विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। इलाके में कई घरों, दुकानों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा था। आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) लाहौर ने प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के ईद गुल, पीटर पॉल डेविड, सज्जाद शाह और जियाउल्लाह को नौ मामलों में मौत की सजा सुनाई। एक अन्य संदिग्ध आयशा बीबी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई।