पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आम चुनाव की तैयारियों में लगा है। देश के चुनाव आयोग ने कहा कि आठ फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने कहा कि देश के लगभग 128 मिलियन मतदाताओं के लिए 90675 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने जो कार्यक्रम जारी किया है इसमें सभी चार प्रांतों और संघीय राजधानी में मतदान केंद्रों की जानकारी दी गई है। रूपरेखा के मुताबिक मतदान केंद्रों को सामान्य पोलिंग बूथ, संवेदनशील या अत्यधिक संवेदनशील मतदान केंद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पोलिंग बूथ को उस इलाके की सुरक्षा स्थिति और चुनावी हिंसा के इतिहास के आधार पर बांटा गया है।
मतदान केंद्रों की स्थापना में कानून का पालन नहीं
इस रिपोर्ट में कहा गया है, कुल 128 मिलियन मतदाताओं के लिए मतदान योजना के तहत पूरे पाकिस्तान में कुल 90,675 पोलिंग स्टेशन होंगे। इन स्टेशनों पर 2,76,402 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।रिपोर्ट के मुताबिक अगर आयोग कानून का पालन करने में सफल होता, तो देशभर में कुल 1,07,000 और मतदान केंद्रों की स्थापनी होती। प्रत्येक में चार मतदान केंद्र होते। हालांकि, अब आठ फरवरी को मतदान 4.28 लाख मतदान केंद्रों की बजाय 2.76 लाख केंद्रों पर ही होंगे।
पाकिस्तान आम चुनाव: किस प्रांत में कितने मतदान केंद्र
आम चुनाव को लेकर आई रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी रूप से 1.50 लाख और मतदान केंद्र होने चाहिए थे। मतदान केंद्रों की कम संख्या के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में सभी लोगों के लिए मतदान करना लगभग असंभव हो गया है। आयोग ने अधिक संख्या में मतदान के लिए वोटिंग की समयसीमा बढ़ाई है, लेकिन इसे नाकाफी माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आम चुनाव के लिए पंजाब प्रांत में 50,944 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सिंध प्रांत में 19,006, खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में 15,697 और बलूचिस्तान में 5,028 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।
30 दिन पहले चुनाव कार्यक्रम जारी करने का नियम, ECP दो बार नाकाम
शनिवार को आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मतदान से कम से कम 30 दिन पहले चुनाव के कार्यक्रम का एलान करना होता है। हालांकि, आयोग इस कानूनी समय सीमा का पालन करने में नाकाम रहा। दो बार की विफलता के बाद शनिवार को आखिरकार आयोग ने मतदान का पूरा कार्यक्रम जारी किया। बता दें कि पाकिस्तान में चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 59 (6) के तहत देश के हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों की अंतिम सूची जारी करने का नियम है। आयोग को कम से कम 30 दिन पहले ईसीपी की वेबसाइट पर आधिकारिक राजपत्र के साथ चुनाव कार्यक्रम जारी करना होता है।