पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव की संभावना अब मजबूत मानी जा रही है। ये कयास जोरों पर है कि अगर प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत पाने का भरोसा नहीं हुआ, तो वे नेशनल असेंबली को भंग कर नया चुनाव कराने की सिफारिश कर सकते हैं। गृह मंत्री शेख रशीद अहमद दो बार समय से पहले संसदीय चुनाव की संभावना जता चुके हैं।
पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 95 के मुताबिक नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद तीन से सात दिन के अंदर उस पर मतदान कराने का प्रावधान है। इस तह अगर 28 मार्च को प्रस्ताव पेश होता है, तो उस पर 31 मार्च से पहले मतदान नहीं होगा। इसका मतलब है कि पीटीआई के पास बहुमत जुटाने के लिए अभी चार दिन का वक्त है।
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक सोमवार को भी अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाएगा, यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ये अंदेशा जताया गया है कि उस रोज भी स्पीकर इसे टालने का कोई तकनीकी बहाना ढूंढ सकते हैं। इस बीच शुक्रवार को यह जरूर जाहिर हुआ कि विपक्षी दल इमरान खान सरकार को सत्ता से हटाने के अपने इरादे पर गंभीर हैं। नेशनल असेंबली का सत्र शुरू होने के समय विपक्ष के 162 में से 159 सदस्य सदन में मौजूद थे।
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में यह परंपरा है कि विपक्ष के नेता जब कभी बोलने के लिए खड़े हों, तो उन्हें इसका अवसर दिया जाता है। लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए शुक्रवार को स्पीकर ने विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ को नहीं बोलने दिया। इससे खफा हुए विपक्षी सांसदों ने सदन के बाहर प्रेस कांफ्रेंस कर स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव को टालने की कोशिश में सरकार का साथ देने का आरोप लगाया।
अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पाकिस्तान के कई राजनीतिक विश्लेषकों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह सदन को तीन दिन के लिए स्थगित किया गया, उससे प्रधानमंत्री खान का यह दावा कमजोर दिखने लगा है कि अभी भी उनके साथ बहुमत है। ऐसे में मध्यावधि चुनाव की संभावना चर्चा में आ गई है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के बीच इमरान खान सरकार की सिफारिश को राष्ट्रपति मानेंगे या नहीं, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं।