पाकिस्तान में इन दिनों राजनीति जोरों पर है। इमरान पहले ही शहबाज सरकार पर आरोप लगा चुके हैं, वे उनको जेल में डालने के लिए साजिश रच रहे हैं। लेकिन इस खबर से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को झटका लग सकता है कि पाकिस्तान सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में रातों-रात बदलाव कर दिए हैं। नए बदलाव में प्रावधान है कि भ्रष्टाचार के आरोप में संदिग्ध को 15 दिन के बजाय 30 दिनों तक हिरासत में भेजा जाएगा।
सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी के तीर्थयात्रा पर जाने के कारण राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की अनुपस्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को जांच अवधि के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने और एनएबी अदालत को भी अनुमति देने का अधिकार देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। यह अध्यादेश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर जारी किया गया।
एक अधिसूचना में कहा गया है कि कानूनों को प्रधानमंत्री की सलाह को मंजूरी दी गई है और राष्ट्रीय जवाबदेही (संशोधन) अध्यादेश, 2023 पर पीएम ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
ये बदलाव आधी रात और इमरान खान के एनएबी के सामने पेश होने से कुछ घंटे पहले किए गए। इमरान खान की जमानत याचिका पर आज (मंगलवार) इस्लामाबाद में सुनवाई हो रही है। आज छह मामलों में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। 9 मई से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी, नौ मई वही तारीख है जिस दिन इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने सेना के प्रतिष्ठनों पर हमला बोल दिया था।
इससे पहले रविवार को इमरान खान ने सरकार पर बड़ा हमला बोला था और आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें जेल में डालने की योजना बनाई है और उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा पूरा घटनाक्रम पूर्व नियोजित था। अपने संबोधन में, इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज सभी भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि देश को पता चले कि कैसे झूठे और आधारहीन मामलों के आधार पर मुझे गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई है। क्वेटा में एक वकील की हत्या कर दी जाती है और बिना किसी जांच और सबूत के शाहबाज शरीफ के सलाहकार उसी दिन टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि हत्या इमरान खान ने की थी और बाद में उसी वकील की विधवा के वीडियो में दिखाया गया कि यह किसने क्या किया। इमरान ने कहा कि यह राजनीति नहीं है…यह जिहाद है। हम सभी गुलाम हैं।