फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पाकिस्तान: कोर्ट ने गैर-इस्लामिक शादी के मामले में जेल में बंद इमरान को भेजा समन, बुशरा बीबी से जुड़ा है मामला

Fri, 22 Sep 2023 07:46 AM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद

सार

इमरान खान को उनके लाहौर वाले आवास जमन पाक रेसिडेंस से पांच अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। मौजूदा समय में इमरान खान पर अपनी तीसरी बीबी बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान निकाह करने का आरोप है।
विज्ञापन
Imran Khan, Bushra Bibi - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इस्लामाबाद की स्थानीय अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुशरा बीबी के साथ कथित तौर पर गैर इस्लामी विवाह से संबंधित एक मामले में 25 सितंबर को तलब किया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अटक जेल के अधीक्षक को पूर्व पीएम को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान जेल में बंद हैं। उन्हें  तोशाखाना मामले में आरोपी पाए जाने के बाद उन्हें जेल में डाला गया था। 

विज्ञापन


इमरान खान को उनके लाहौर वाले आवास जमन पाक रेसिडेंस से पांच अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। मौजूदा समय में इमरान खान पर अपनी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान निकाह करने का आरोप है। इद्दत एक इस्लामिक शब्दावली है, जिसमें अपने पति से तलाक लेने या उसकी मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने से पहले महिला के इंतजार करने की एक निर्दिष्ट समय-सीमा होती है।

इमरान खान ने जुलाई में अपने और अपनी पत्नी के खिलाफ दायर की गई अदालत की एक याचिका को चुनौती दी थी।इस याचिका में बताया गया था कि इमरान ने तीसरी शादी अपनी पत्नी के इद्दत के दौरान की थी। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार 18 जुलाई को इस्लामाबाद के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने नौ पन्नों का फैसला जारी किया था, जिसमें इमरान खान की अवैध निकाह की याचिका को स्वीकार्य की थी। जज ने भी इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। 
विज्ञापन


अपनी याचिका में पूर्व पीएम इमरान खान ने बताया कि यह पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 496 के अंतर्गत अपराध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह से मुकदमें को जारी रखना कानून का दुरुपयोग करना है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें