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Pakistan: पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत, आतंकरोधी धाराएं हटाने का कोर्ट ने दिया आदेश

Tue, 20 Sep 2022 01:02 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, इस्लामाबाद।

सार

इमरान खान के वकील फैजल चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान के कथित अपराध आतंकवादी गतिविधि जैसे नहीं लगते। उन्होंने कहा कि ये धाराएं इमरान खान के उस बयान से संबंधित थीं, जिसमें उन्होंने राजद्रोह के एक मामले में उनके एक करीबी की जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस और न्यायिक अफसरों को कथित तौर पर धमकी दी थी।
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इमरान खान। - फोटो : Agency (File Photo)
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विस्तार
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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए एक अदालत ने उनके खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में आतंकी आरोप हटाने का आदेश दिया। सोमवार को इमरान खान के वकील फैजल चौधरी ने कोर्ट के आदेश की जानकारी दी है।

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फैजल चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि खान के कथित अपराध आतंकवादी गतिविधि जैसे नहीं लगते। उन्होंने कहा कि ये धाराएं इमरान खान के उस बयान से संबंधित थीं, जिसमें उन्होंने राजद्रोह के एक मामले में उनके एक करीबी की जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस और न्यायिक अफसरों को कथित तौर पर धमकी दी थी।

हालांकि, इमरान खान के खिलाफ केस चलता रहेगा। लेकिन केस आतंकवाद रोधी अदालत के बजाय साधारण अदालत में चलेगा। उन्होंने इस मामले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जहां मुख्य जज अतहर मिनाल्लाह की अध्यक्षता में दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई कर आदेश दिया कि आतंकवाद निरोधी कानून की धारा 7 के तहत लगे आरोपों को हटाने के बाद संबंधित फोरम में अन्य धाराओं पर कार्यवाही जारी रहेगी।

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