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Pakistan: 9 मई हिंसा मामले में इमरान की पत्नी बुशरा की जमानत याचिका खारिज, जज बोले- गहन जांच की जरूरत

Tue, 13 Aug 2024 02:57 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद

सार

न्यायाधीश ने मामले की जांच सात दिनों में पूरी करने का निर्देश दिया। 9 मई की हिंसा के विभिन्न मामलों में बुशरा बीबी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। 
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इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े 12 मामलों में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक इमरान खान को कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करने के दौरान यह हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।
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सात दिनों में जांच पूरी करने का निर्देश
आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) रावलपिंडी के न्यायाधीश मलिक एजाज आसिफ ने सोमवार को 49 वर्षीय बुशरा बीबी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले में गहन जांच की जरूरत है और इसके बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने मामले की जांच सात दिनों में पूरी करने का निर्देश दिया। 9 मई की हिंसा के विभिन्न मामलों में बुशरा बीबी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। इन्हीं मामलों में बुशरा बीबी ने जमानत देने की अपील की थी।

बीते साल 9 मई को भड़की थी हिंसा
बीते साल जब कथित भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो पीटीआई समर्थकों ने इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में देशभर में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी थी। इस हिंसा में देशभर में नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। लाहौर में सेना के एक शीर्ष कमांडर के आवास और रावलपिंडी में सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई थी। इमरान खान (71 वर्षीय) कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद बीते एक साल से भी अधिक समय से जेल में बंद हैं। बुशरा बीबी भी उनके साथ जेल में बंद हैं। 
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पिछले सप्ताह ही एक मामले की सुनवाई के दौरान मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने चेतावनी दी थी कि शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार दो महीने से अधिक नहीं चलेगी। इमरान खान ने 9 मई की हिंसा में पीटीआई समर्थकों के शामिल होने से भी इनकार किया। 
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