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Maldives: मालदीव में दुनिया का पहला धूम्रपान-शून्य कानून लागू, नई पीढ़ी के लिए सिगरेट-वेपिंग पर आजीवन प्रतिबंध

Wed, 05 Nov 2025 06:15 AM IST
शुभम कुमार अमर उजाला नेटवर्क

सार

मालदीव ने एक नवंबर से ऐतिहासिक कानून लागू किया है, जिसके तहत 2007 के बाद जन्मा कोई भी व्यक्ति अब सिगरेट, तंबाकू या ई-सिगरेट खरीद या पी नहीं सकेगा। उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा। यह कदम युवाओं को नशे से दूर रख स्वस्थ समाज बनाने की दिशा में उठाया गया है।

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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सांसों को धुआं-मुक्त बनाने की दिशा में मालदीव ने साहसिक कदम उठाया है। देश ने 1 नवंबर से वह ऐतिहासिक कानून लागू कर दिया है जिसके तहत 2007 के बाद जन्मा कोई भी व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या सैलानी अब सिगरेट, तंबाकू, ई-सिगरेट या वेपिंग उत्पाद न खरीद सकेगा, न इस्तेमाल कर सकेगा। इससे मालदीव दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पूरी नई पीढ़ी के लिए धूम्रपान को हमेशा के लिए अतीत बना दिया।

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मालदीव स्वास्थ्य मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि 1 नवम्बर 2025 से तंबाकू-मुक्त पीढ़ी कानून लागू हो चुका है। यह नियम विदेशी पर्यटकों पर भी लागू होगा। दुकानदारों को खरीदार की उम्र की अनिवार्य जांच करनी होगी। उल्लंघन की स्थिति में नाबालिग को तंबाकू बेचने पर 50,000 मालदीवियन रूफिया (करीब 2.88 लाख रुपए) का जुर्माना भरना पड़ेगा।

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सिगरेट या वेपिंग पीते पकड़े जाने पर कितना जुर्माना
प्रतिबंधित ई-सिगरेट या वेपिंग करते पकड़े जाने पर 5,000 रूफिया (करीब 29,000 रुपए) का जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्णय राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की स्वास्थ्य-केंद्रित नीति का हिस्सा है, जिसमें गैर-संक्रामक बीमारियों से बचाव और युवाओं को नशे से दूर रखने पर जोर है। मुइज्जू ने कहा कि यह कानून स्वस्थ और उत्पादक समाज बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है।

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