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Pakistan: पूर्व पीएम इमरान की पत्नी की याचिका पर फैसला सुरक्षित, घर से अदियाला जेल में मांगा था स्थानांतरण

Thu, 02 May 2024 06:02 PM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद (पाकिस्तान)

सार

पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की स्थानांतरण वाली याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुशरा ने खुद को अदियाला जेल में स्थानांतरित करने की याचिका लगाई थी।
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की स्थानांतरण वाली याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुशरा ने खुद को अदियाला जेल में स्थानांतरित करने की याचिका लगाई थी, जहां पर उनके पति और पूर्व प्रधानमंत्री खान बंद हैं।  

बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 71 वर्षीय संस्थापक इमरान खान कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। जबकि, उनकी 49 वर्षीय पत्नी बुशरा बीबी इस्लामाबाद में खान के घर बानी गाला में कैद हैं। फरवरी में, 'गैर-इस्लामिक निकाह' मामले में जोड़े को सजा सुनाए जाने के बाद बानी गाला को उप-जेल में तब्दील कर दिया गया था।  

वकील ने बताया, कुछ ही घंटों में घर को बना दिया उप-जेल 

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बुशरा के वकील उस्मान गुल ने अदालत में कहा कि आवास को उप-जेल घोषित करने की प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो गई। अदियाला जेल अधीक्षक ने सूचित किया था कि वे बुशरा बीबी को नहीं रख सकते, क्योंकि जेल में पहले से ही भीड़भाड़ थी। उन्होंने कहा कि यह पहले ही तय हो चुका था कि बुशरा को बानी गाला में स्थानांतरित किया जाना है।  

न्यायमूर्ति ने घर को उप-जेल बनाने पर उठाए सवाल 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति ने घर को उप-जेल घोषित करने पर कई सवाल उठाए। न्यायमूर्ति ने राज्य के वकील से पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि यह पहले से ही तय था कि बुशरा बीबी को (घर) स्थानांतरित किया जाना है? बुशरा को घर भेजने के बाद कितनी महिलाओं को अदियाला जेल लाया गया है। सवाल किया कि बुशरा के बाद जेल में लाई गईं 141 महिलाओं के पास क्या कम अधिकार थे। आप अन्य महिलाओं को भी घर क्यों नहीं भेजते। जिस पर सरकार के वकील ने जवाब दिया कि बुशरा को जेल में खतरे के कारण बानी गाला में स्थानांतरित कर दिया गया था।  

जिसके बाद न्यायमूर्ति ने सवाल किया कि किसी कैदी की संपत्ति को उसकी सहमति के बिना उप-जेल में कैसे तब्दील किया जा सकता है। साथ ही कहा कि अगर बुशरा को स्वेच्छा से अपने घर तक ही सीमित रखा जाए तो उन्हें बहुत खुशी होगी।   

6 फरवरी को शीर्ष अदालत में बुशरा ने दी चुनौती 

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बता दें कि बुशरा बीबी ने 14 साल की सजा काटने के लिए उन्हें बानी गाला में कैद करने के अधिकारियों के फैसले को 6 फरवरी को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। याचिका में खान की पत्नी ने कहा कि पार्टी के अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह ही वह भी अदियाला जेल में अपनी सजा काटने के लिए तैयार हैं। संभावित सुरक्षा मुद्दों के कारण उन्हें बानी गाला स्थित उप-जेल परिसर में अकेले कैद रखा गया है, जिससे वह असुरक्षित महसूस करती हैं। 

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