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ICC: रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के खिलाफ वारंट जारी, यूक्रेन में नागरिक ठिकानों पर हमले का आरोप

Tue, 25 Jun 2024 06:02 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, हेग

सार

International Criminal Court: अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने यूक्रेन में नागरिक ठिकानों पर हमले करने के लिए रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और उसके सेना प्रमुख के खिलाफ मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किए। 
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रूस-यूक्रेन युद्ध (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : फ्रीपिक
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विस्तार
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रूस और यूक्रेन के बीच बीते दो साल से ज्यादा समय से भीषण जंग जारी है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने यूक्रेन में नागरिक ठिकानों पर हमले करने के लिए रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और उसके सेना प्रमुख के खिलाफ मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किए। 

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आईसीसी ने रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव पर युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अमानवीय कृत्यों के अपराध का आरोप लगाया। 

अदालत की ओर से एक बयान जारी किया गया। जिसमें बताया गया है कि शोइगू और गेरासिमोव के खिलाफ इसलिए वारंट जारी किए गए क्योंकि न्यायाधीशों ने माना कि इस बात को मानने के लिए उचित आधार थे कि 10 अक्तूबर 2022 से 9 मार्च 2023 तक यूक्रेन के बिजली के बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमलों के लिए रूसी सशस्त्र बल जिम्मेदार हैं। 
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अदालत ने कहा कि इस समय अवधि के दौरान यूक्रेन में कई स्थानों पर रूसी सशस्त्र बलों द्वारा कई बिजली उर्जा संयंत्रों और सब-स्टेशन पर बड़ी संख्या में हमले किए गए। पिछले साल आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी एक वारंट जारी किया था। उन पर यूक्रेनी बच्चों को जबरन अवैध तरीके से रूस ले जाने का आरोप लगाया गया था। 

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