कोर्ट ने पूछा- खान को कितनी सुरक्षा दी जा रही?
'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' अखबार की खबर के अनुसार आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौजूदा सुरक्षा नियमों के बारे में पूछताछ की। कोर्ट ने पूछा कि खान को कितनी सुरक्षा दी जा रही है।
'इमरान खान को मुहैया कराई जाएगी पर्याप्त सुरक्षा'
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कानून में पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में क्या कहा गया है। अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल (एएजी) मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने कोर्ट को बताया कि पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। एएजी ने कहा कि कानून में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा अधिसूचना एक विशेष राजपत्र के माध्यम से जारी की जानी चाहिए।
सुरक्षा का प्रावधान एक प्रांतीय मामला: अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल
जस्टिस फारूक ने पूछा कि क्या खान को कोई सुरक्षा प्रदान की गई है। एएजी ने कहा कि पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने खान को बुलेटप्रूफ वाहन दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 72वें संशोधन के बाद सुरक्षा का प्रावधान एक प्रांतीय मामला है। गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने कहा कि आजीवन सुरक्षा दी जानी थी, लेकिन इसका विवरण देने वाली अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।
कानून, कानून है, उसके मुताबिक प्रदान की जाए सुरक्षा: चीफ जस्टिस
उन्होंने कहा, 'जब तक खान इस्लामाबाद में थे, उन्हें फुलप्रूफ सुरक्षा दी गई थी।' मंत्रालय के प्रतिनिधि ने दोहराया कि खान को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि कानून कानून है, और जो कहा गया है उसके अनुसार सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी हैसियत के हिसाब से सुरक्षा मिलनी चाहिए।