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Imran Khan: इमरान खान को राहत, दो जून तक नहीं किया जा सकेगा गिरफ्तार; लाहौर की आतंक निरोधी कोर्ट का फैसला

Fri, 19 May 2023 02:22 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

पत्रकारों को अदालत में संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि उन्होंने पिछले 35 वर्षों में ऐसी कार्रवाई कभी नहीं देखी। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने यह भी कहा कि वह आखिरी गेंद तक लड़ेगे। 
 
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Imran Khan - फोटो : Social Media
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विस्तार
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत देते हुए वहां की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी से पहले जमानत को मंजूरी दे दी है। अदालत ने इमरान को दो जून तक की राहत दी है। साथ ही 70 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख को जांच के दौरान सहयोग देने का भी आदेश दिया है। 
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खान के खिलाफ दर्ज मामलों में एक लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला करने का मामला भी शामिल है। पत्रकारों को अदालत में संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि उन्होंने पिछले 35 वर्षों में ऐसी कार्रवाई कभी नहीं देखी। 

उन्होंने कहा- "ऐसा लग रहा है जैसे सभी नागरिक स्वतंत्रताएं और मौलिक अधिकार खत्म हो गए हैं, अब केवल अदालतें मानवाधिकारों की रक्षा कर रही हैं।" 

क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने यह भी कहा कि वह आखिरी गेंद तक लड़ेगे। 

अर्धसैनिक बल पाकिस्तान रेंजर्स ने आईएचसी परिसर में खान को नौ मई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में आशांति फैल गई थी। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार प्रदर्शनकारियों ने रावलपिंडी में स्थित सेना के हेडक्वार्टर में धावा बोल दिया और लाहौर में एक कोर कमांडर के घर में आग लगा दी। 
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इस हिंसा ने पुलिस ने मरने वालों की संख्या 10 बताई ती, जबकि इमरान खान की पार्टी ने 40 लोगों के मरने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए गोलीबारी में उनके पार्टी के समर्थकों की भी मौत हुई है।
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