डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना आयकर रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं करने को लेकर निचली अदालत में हार मिली है। अपीलीय अदालत ने बुधवार को उनके अकाउंटेंट को राष्ट्रपति के आयकर रिकॉर्ड न्यूयार्क के राज्य अभियोजक के सामने पेश करने का आदेश दिया है। इस निर्णय से यह मुद्दा दूसरी बार यूएस सुप्रीम कोर्ट में जाने की पृष्ठभूमि बन गई है। हालांकि मैनहट्टन में सेकंड यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने अपनी लिखित निर्णय में यह भी कहा कि निचली अदालत के फैसले पर दिया गया स्टे आर्डर फिलहाल लागू रहेगा।
इसके चलते ट्रंप के वकील इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। उधर, न्याय विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि उनका विभाग निर्णय की समीक्षा करेगा। हालांकि फिलहाल यह मामला 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले हल होता नहीं दिख रहा है। खासतौर पर यह देखते हुए कि जस्टिस रूथ बेदर गिन्सबर्ग के निधन के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या घटकर 8 ही रह गई है।