चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (फाइल फोटो)
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तलाक चाहने वाले चीन के विवाहित जोड़ों में इस समय आक्रोश का माहौल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन ने गुरुवार को एक नया नियम लागू किया है जिसके मुताबिक तलाक से पहले पति-पत्नी को 'कूलिंग ऑफ' यानी विवाद शांत करने के लिए एक महीने का समय बिताना होगा। चीन के लोग इसे निजी मामलों में सरकार का दखल बता रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं।
इस नए नियम के मुताबिक विवाहित जोड़ों को तलाक के लिए आवेदन करने के लिए इस पर प्रक्रिया शुरू हो इससे पहले एक महीना इंतजार करना होगा। चीन ने यह फैसला देश में तलाक के मामलों की बढ़ती दर को कम करने के लिए लिया है। पिछले साल इस कानून पर प्रतिक्रिया ली गई थी, तब भी इसका बहुत विरोध हुआ था।
इस नियम के पारित होने के बाद यह चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर शीर्ष ट्रेंड में शामिल हो गया है। अभी तक इसे लेकर दो करोड़ 50 लाख से ज्यादा पोस्ट हो चुके हैं। एक वीबो यूजर ने लिखा, 'अब क्या हम तलाक भी स्वतंत्र तौर पर नहीं सकते? ऐसे बहुत लोग होंगे जो शादी आवेग में आकर करते हैं, उनके लिए भी शादी से पहले कूलिंग पीरियड होना चाहिए।'
हालांकि, यह कूलिंग ऑफ पीरियड उस स्थिति में लागू नहीं होगा सब तलाक का कारण घरेलू हिंसा होगा। बता दें कि चीन में तलाक के मामलों की दर साल 2003 से लगातार बढ़ रही है। पिछले साल करीब 40 लाख से ज्यादा चीनी जोड़ों ने तलाक लिया था। जो कि साल 2003 के मुकाबले 10.3 लाख अधिक था, जब जोड़ों तो बिना अदालत गए आपसी सहमति से तलाक लेने की अनुमति थी।