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चीन: नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने नया निजी डाटा कानून किया पारित, 1 नवंबर से होगा लागू

Sat, 21 Aug 2021 02:38 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, शंघाई

सार

  • चीन के नए कानून में तकनीकी दिग्गजों को यूजरों के डाटा की सुरक्षा के सख्त निर्देश
  • अब साइबर स्पेस को नियमित करने का एक बड़ा काम पूरा हो सकेगा
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डाटा कानून - फोटो : pixabay
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विस्तार
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चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने शुक्रवार को ऑनलाइन उपयोगकर्ता डाटा गोपनीयता की रक्षा के लिए एक कानून पारित किया है। यह नीति एक नवंबर से लागू होगी। इसके पारित होने के बाद देश में कंपनियों के लिए और ज्यादा अनुपालन जरूरतें जुड़ जाएंगी। चीन सरकार का मानना है कि अब साइबर स्पेस को नियमित करने का एक बड़ा काम पूरा हो सकेगा।

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नए कानून में तकनीकी दिग्गजों को यूजरों के डाटा की सुरक्षा के सख्त निर्देश
चीन ने अपने तकनीकी दिग्गजों को निर्देश दिया है कि वे उपयोगकर्ता डाटा के बेहतर सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित करें, उनका कुप्रबंधन और दुरुपयोग रोकें। इस बारे में सार्वजनिक शिकायतें मिली थीं जिनसे पता चलता है कि उपयोगकर्ता (यूजर) की गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है। कानून कहता है कि निजी जानकारी को संभालने का स्पष्ट मकसद जरूरी है और यह डाटा जरूरी न्यूनतम गुंजाइश तक सीमित होना चाहिए।

इस कानून के लागू होने पर कंपनियों को निजी डाटा एकत्र करने के लिए उस व्यक्ति की सहमति हासिल करना जरूरी होगा। साथ ही देश के बाहर डाटा भेजने पर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अब चीन में डाटा संचालकों को कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तय अवधि में ऑडिट भी कराना होगा।

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