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Belgium: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को झटका, बेल्जियम की कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Tue, 22 Apr 2025 11:49 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ब्रसेल्स (बेल्जियम)

सार

Belgium: बेल्जियम की अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। चोकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था।
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मेहुल चौकसी, भगोड़ा हीरा कारोबारी - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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बेल्जियम की एक अदालत ने मंगलवार को भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिज कर दी। चोकसी 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है।  उनके वकील ने यह जानकारी दी।

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चोकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस ने एंटवर्प में गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई थी। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि मंगलवार को अदालत की सुनवाई के दौरान उनके मुव्वकिल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, चोकसी अब जेल हिरासत से अपनी प्रत्यर्पण प्रक्रिया का विरोध करेंगे। चोकसी को पिछले साल बेल्जियम में पाया गया था, जहां वह नवंबर 2023 में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए पहुंचा था। 

चोकसी 2018 में भारत छोड़कर एंटिगुआ में रहने लगा और उसने कैरेबियाई देश की नागरिकता ले ली थी। हालांकि उसकी भारतीय नागरिकता वैध बताई जाती है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, भारतीय एजेंसियों ने उसके प्रत्यर्पण अनुरोध के तहत मुंबई की विशेष अदालत द्वारा 2018 और 2021 में जारी किए गए दो खुले गिरफ्तारी वारंट बेल्जियम के अधिकारियों के साथ साझा किए थे।
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अग्रवाल ने पहले यह कहा था कि चोकसी बहुत बीमार है और कैंसर का इलाज करवा रहा है। चोकसी, नीरव मोदी, उनके परिवार के सदस्य और कर्मचारी, बैंक अधिकारी और अन्य लोगों के खिलाफ 2018 में सीबीआई और ईडी ने मुंबई के ब्रैडी हाउस शाखा में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में कथित रूप से ऋण धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

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