1. क्या है ऑस्ट्रेलियाई सरकार का फैसला, इससे क्या बदलेगा?
ऑस्ट्रेलिया की संसद में नवंबर 2024 में एक कानून पारित कराया गया था। इसके जरिए ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, 2021 में संशोधन किया गया और 16 साल से कम उम्र के बच्चे-किशोरों के सोशल मीडिया प्रयोग पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया। पहले इस कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सिर्फ कुछ सामग्री ही प्रतिबंधित थी। हालांकि, नए कानून के तहत बच्चों-किशोरों के लिए पूरे सोशल मीडिया पर ही पाबंदी रहेगी।
Australia: ऑस्ट्रेलिया में अब यूट्यूब अकाउंट बनाने के लिए 16 साल की उम्र जरूरी, सरकार ने पिछला फैसला बदला
कानून के तहत अगर सोशल मीडिया कंपनियां 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में असफल रहती हैं तो उन पर 5 करोड़ डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं कंपनियों को ऐसे सिस्टम बनाने का भी आदेश दिया गया, जिससे बच्चे उनके प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ही न बना पाएं। हालांकि, ऐसी मैसेजिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को इस प्रतिबंध से दूर रखा गया है, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा के मकसद से काम कर रही हैं।
सरकार के इस कदम को एक ऑनलाइन पोल में 77 फीसदी लोगों का साथ भी मिला था। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ऐसे प्रतिबंध लागू करने में जल्दबाजी कर रही है।
पाबंदी के दायरे में आने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में यूट्यूब को शामिल करने का फैसला नई संचार मंत्री अनिका वेल्स के प्रभार संभालने के बाद लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में पिछले महीने ही ई-सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट की तरफ से सलाह दी गई थी। ग्रांट ने 2600 लोगों के एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा था कि हर चार में से एक व्यक्ति ने यूट्यूब पर हानिकारक सामग्री देखी है। इतना ही नहीं यूट्यूब में एल्गोरिदम काफी लुभाने वाले वीडियोज ही प्रदर्शित करती है।