फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अमेरिका: 12 बरस की बाली उमर में शादी है लीगल!

Tue, 30 May 2017 05:21 PM IST
amarujala.com-Presented by- आनंद
विज्ञापन
विज्ञापन
आमतौर पर बाल विवाह जैसी कुरीतियों को पिछड़े इलाकों या विकासशील देशों से जोड़ कर देखा जाता है। अगर यह कहा जाए कि अमेरिका जैसे आधुनिक देश के कई प्रांतों में बाल विवाह को कानूनी संरक्षण हासिल है तो शायद बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा। न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई प्रांतों में कानूनी तौर पर 14 वर्ष तक की आयु के लोग भी शादी कर सकते हैं। अब अमेरिका में इस तरह के कानून को बदलने के लिए मुहिम में तेजी आ रही है।
विज्ञापन


भारत में 18 वर्ष से कम उम्र में किसी व्यक्ति की शादी को बाल विवाह माना जाता है। हालांकि अमेरिका के अधिकतर प्रांतों में भी कानूनन 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना गैरकानूनी है। लेकिन कई प्रांतों में 14 वर्ष तक के लड़के लड़कियों को भी शादी करने की इजाजत है, अगर उनके माता पिता इजाजत दे दें और अदालत के जज भी उसे मंजूरी दें।

बाल विवाह का खिलाफ

इनमें प्रांतों में आइडाहो, न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, मेरीलैंड जैसे कई अन्य प्रांत भी हैं। वर्जीनिया प्रांत में 2016 में ही बाल विवाह के खिलाफ असेंबली में कानून मंजूर किया गया। अमेरिका में सक्रिय कई मानवाधिकार संस्थाएं कई वर्षों से बाल विवाह खत्म करने की मुहिम छेड़े हुए हैं। इनमें ह्यूमन राइट्स वॉच, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेन, ताहिरी जस्टिस सेंटर आदि शामिल हैं।

बाल विवाह के खिलाफ मुहिम में शामिल संस्था ह्यूमन राईट्स वॉच की हेदर बार कहती हैं, "यह वाकई चौंका देने वाली बात है कि न्यूयॉर्क में 14 वर्षीय लड़कियों को शादी करने की कानूनन इजाजत है। जिन देशों में बाल विवाह की दर अधिक है वहां भी यह माना जाता है कि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हानिकारक है। इस तरह की शादियों पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले कानून में बदलाव जरूरी है।"

विवाह की इजाजत

अमेरिका के कई प्रांतों में 18 वर्ष से कम आयु के लोग चुनाव में वोट नहीं डाल सकते और देश की फौज में भर्ती नहीं हो सकते। इसके अलावा कई प्रांतों में 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब, सिगरेट बेचने पर भी प्रतिबंध है। लेकिन विवाह के मामले में कई प्रांतों में तो 12 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता औऱ अदालती जज की मंजूरी के साथ विवाह की इजाजत है।

अमेरिका में 19 वर्ष से कम आयु में शादी करने वाली लड़कियां या नवयुवतियां पर एक शोध हुआ। इसके अनुसार गैर-शादीशुदा लड़कियों के मुकाबले कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों के हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी न करने की संभावना 50 प्रतिशत अधिक होती है। जिन लड़कियों की 16 वर्ष से भी कम आयु में शादी होती है उनके गरीबी का सामना करने की संभावना 31 प्रतिशत बढ़ जाती है।

घरेलू हिंसा

इसी तरह 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों को स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक परेशानियां भी 23 प्रतिशत अधिक झेलनी पड़ती हैं। और कई मामलों में बाल विवाह के बाद लड़कियों को पति के हाथों प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ता है। न्यूयॉर्क में घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए काम करने वाली एक संस्था टर्निंग प्वॉइंट की रूबिना नियाज को न्यूयॉर्क में शादी से संबंधित इस कानून पर हैरत है।

रूबिना नियाज कहती हैं, "किसी भी हाल में 18 साल से कम के बच्चों को शादी की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कुछ मुसलमानों और यहूदी लोगों के बच्चे बच्चियों के लिए अगर कुछ छूट देते हुए 14 वर्ष तक के बच्चों की शादी की इजाजत दी जाती है तो वह तो फिर भी बच्चों का शोषण माना जाएगा। और इसको खत्म होना चाहिए। हैरत है कि यह कानून अभी तक अमेरिका में कैसे रहा।"
 

जबर्दस्ती की शादी

रूबिना नियाज बताती हैं कि उनके पास ऐसे कई मामले आते हैं जिनमें माता पिता 18 वर्ष से कम की अपनी बेटियों की शादियां जबर्दस्ती किसी उमरदराज शख्स से करवाना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि कुछ धार्मिक गुटों में बाल विवाह अधिक प्रचलित है। आंकड़ों के अनुसार सन 2000 और 2010 के बीच अमेरिका के 38 प्रांतों में 18 वर्ष से कम आयु के करीब एक लाख 67 हजार बच्चों की शादियां हुईं।

न्यूयॉर्क प्रांत में सन 2001 और 2010 के बीच करीब 4000 ऐसे बच्चों की शादियां हुईं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम थी। ह्यूमन राईट्स वॉच की हेदर बार कहती हैं, "अमेरिका विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए दुनिया भर के कई इलाकों में जिनमें एशिया और अफ्रीका शामिल हैं, वहां बाल विवाह को खत्म करने के लिए अपील करने के लिए आगे आ रहा है। हैरत है कि इसके बावजूद अमरीकी प्रांत अब भी बाल विवाह की इजाजत दे रहे हैं।"

मौजूदा कानून के तहत

ह्यूमन राइट्स वॉच ने अब बाल विवाह के खात्मे के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर करवाने का अभियान भी शुरू किया है। इस वर्ष फरवरी महीने में न्यूयॉर्क प्रांत की सेनेट में बाल विवाह रोकने के मकसद से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में न्यूयॉर्क प्रांत में शादी की न्यून्तम आयु 17 वर्ष करने की बात कही गई है। यह नया बिल 17 वर्ष से कम उम्र के लोगों की शादी पर प्रतिबंध लगाएगा लेकिन 17 वर्षीय लोगों को भी शादी करने के लिए अदालत के जज की मंजूरी लेना जरूरी होगा।

शादी की आयु वाले इस नए बिल के प्रायोजक सेनेटर एंड्रयू लेंजा कहते हैं, "अफसोस की बात है कि मौजूदा कानून के तहत न्यूयॉर्क प्रांत में 14 वर्ष तक के बच्चों, खासकर लड़कियों की, जबरन या दबाव डालकर शादी करा दी जाती है। यह नया बिल हमारे प्रांत में इस निर्लज्ज कार्य पर रोक लगाएगा।" अब अगले महीने यह बिल न्यूयॉर्क प्रांत की असेंबली में पेश किया जाएगा।
विज्ञापन

सही उम्र से पहले शादी

न्यूयॉर्क प्रांत की असेंबली की सदस्य एमी पोलिन कहती हैं कि इस बिल के लिए समर्थन बढ़ रहा है, "अब बिल के समर्थन में लोग आने शुरू हो रहे हैं, अभी काफी काम किया जाना बाकी है, जबकि ऐसे कानून के लिए तो उम्मीद यही होगी कि लोग फौरन समर्थन में आंएगे।" बाल विवाह की समस्या विश्व भर में पाई जाती है, उन देशों में भी जहां इसके खिलाफ कानून बने हुए हैं। एक शोध के अनुसार विश्व में हर चार में से एक लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाता है। और हर वर्ष डेढ़ करोड़ लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाती है।
 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें