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Singapore: सिंगापुर में भारतीय मूल व्यक्ति को पांच महीने की सजा, महिला के साथ छेड़छाड़ करने का था आरोप

Mon, 16 Feb 2026 01:58 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला

सार

सिंगापुर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पांच महीने की सजा हो गई है। 
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सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को पांच महीने जेल की सजा। - फोटो : istock
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विस्तार
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सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को पांच महीने जेल की सजा सुनाई गई है। आरोप है कि भारतीय मूल के व्यक्ति ने एक महिला के साथ आपराधिक बल प्रयोग किया था। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने उसकी मर्यादा भंग की। 42 वर्षीय ओम कुमार राय ने आरोप स्वीकार कर लिया है। स्ट्रेट्स टाइम्स ने बताया कि पीड़ित का नाम और घटना स्थल की जानकारी अदालती दस्तावेजों से हटा दी गई थी।

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महिला के पिता का सहकर्मी था आरोपी

राय, जिसे शुक्रवार को सजा सुनाई गई। उसने 17 जून, 2025 की सुबह  22 वर्षीय महिला से संपर्क किया। राय ने दावा किया कि वह उसके पिता का सहकर्मी था। उसने उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राय ने बातचीत के बहाने महिला को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला ने उसे धक्का देकर भगा दिया और खुद भाग गई। बाद में उसने घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताया और उसी दिन सुबह लगभग 9 बजे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

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सिंगापुर के दैनिक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजकों ने ओम के लिए पांच से छह महीने की जेल की सजा की मांग की, क्योंकि पीड़ित के साथ उसका संपर्क निस्संदेह दखलंदाजी भरा था। किसी की मर्यादा भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग करने पर, अपराधी को तीन साल तक की कैद, जुर्माना, बेंत से पिटाई या ऐसे किसी भी दंड का संयोजन दिया जा सकता है।

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