संयुक्त अरब अमीरात की एक अदालत ने एक 43 वर्षीय सूडानी नागरिक को अपने देश के एक व्यक्ति की हत्या करने और एक भारतीय मां और उसकी नाबालिग बेटी पर 2019 में हमला करने के जुर्म में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। खलीज टाइम्स के मुताबिक, अभियुक्त को मारे गए व्यक्ति नग्गी शेख इदरीस (46) के परिवार को 2,00,000 दिरहम (54,450 डॉलर) का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया।
अभियुक्त को हत्या के जुर्म में सात साल की कैद और भारतीयों पर हमला करने के अपराध में तीन साल की कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद उसे सूडान भेज दिया जाएगा। भारतीय मां-बेटी के साथ यह वारदात 16 जनवरी, 2019 को हुई, जब दोनों शारजाह के अल बुतैना इलाके से घर लौटते वक्त लिफ्ट में थे। हमलावर ने उन पर चाकू से वार किया था। महिला के अनुसार उसकी चीख सुनकर जब इदरीस दखल देने वहां पहुंचा तब उसकी छाती में भी चाकू लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।