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केवल मामूली त्रुटियों के आधार पर वाहन को नहीं रोका जाना चाहिए

कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से सोमवार को सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में ई-वे बिल में अनुपालन न करना, दंड, सजा या उत्पीड़न विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने कहा कि केवल मामूली त्रुटियों के आधार पर वाहन को नहीं रोका जाना चाहिए। इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं। सीए हिमांशु सिंह ने वस्तुओं और वाहन की जांच, जब्ती एवं रिहाई से संबंधित धारा 129 और नियम 138बी-सी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केवल मामूली त्रुटियों के आधार पर वाहन को नहीं रोका जाना चाहिए। इस संदर्भ में 14 सितंबर 2018 के सुर्कलर का हवाला दिया।

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