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नोटिस आने पर नियमों और तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए

सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर की ओर से मंगलवार को लखनपुर स्थित सभागार में जीएसटी डिमांड और रिकवरी विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने कहा कि विभाग की ओर से नोटिस आने पर नियमों और तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। मुख्य वक्ता, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, देवेंद्र कुमार पांडेय ने जीएसटी नोटिस प्रक्रिया (डीआरसी 01 से 09) टैक्स रिकवरी, अपील और न्यायिक निर्णयों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कानून के तहत कर की मांग तब की जाती है।

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