बुलन्दशहर में बीएनएस का पहला मामला आया है जिसमें हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे 03 वरुण मोहित निगम की कोर्ट ने कारावास के साथ दोषी पर 25 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया है। महज 6 माह में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। आकाश की हत्या 15 मार्च 2025 की रात खुर्जा में हुई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी राजपाल तोमर की मजबूत पैरवी के चलते पीड़ित को मिल सका न्याय।