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उमरिया: पटाखों से भरा ट्रक पकड़ाया, बिना लाइसेंस के अवैध रूप से हो रहा था परिवहन, सुरक्षा के इंतजाम नदारद

Mon, 26 Oct 2026 11:19 AM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया

पाली थाना क्षेत्र में पटाखों के परिवहन में नियमों और सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी का मामला सामने आया है। हाईवे के सूखा तिराहे के पास खड़े एक लाल रंग के ट्रक में पुलिस को पटाखों के छह कार्टून मिले। ट्रक में पटाखों के साथ अन्य ट्रांसपोर्ट का सामान भी रखा हुआ था। पुलिस के अनुसार चालक के पास पटाखों के परिवहन का लाइसेंस नहीं था और वाहन में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने ट्रक और पटाखों को जब्त कर मामला दर्ज किया है।

मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस
पाली थाना प्रभारी गोविंद सिंह धुर्वे के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि सूखा तिराहे के पास खड़े एक ट्रक में पटाखे रखे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गवाहों की मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली। इस दौरान ट्रक के अंदर खाकी रंग के छह कार्टून मिले। पूछताछ में चालक ने कार्टूनों में पटाखे होना बताया। चालक की पहचान सिप्पू यादव निवासी लेदरी झुकेही, थाना अमरपाटन, मैहर  के रूप में हुई। पुलिस ने पटाखों के परिवहन से संबंधित लाइसेंस मांगा लेकिन चालक लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।

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न आग बुझाने के साधन, न सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था
पुलिस के मुताबिक ट्रक में ज्वलनशील पटाखों को अन्य सामान के साथ असुरक्षित तरीके से रखा गया था। वाहन में अग्निशमन उपकरण, पानी और रेत जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी नहीं मिलीं। बता दें कि पटाखों के परिवहन में इस तरह की लापरवाही आग लगने की स्थिति में गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। 

पुलिस द्वारा दर्ज जानकारी के अनुसार चालक ने बताया कि ट्रक में लोड पटाखे नौरोजाबाद स्थित बाबा जनरल स्टोर्स के मालिक के हैं। चालक दुकान मालिक का नाम नहीं बता सका। ऐसे में पटाखों के स्रोत, उनकी डिलीवरी और परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। इन पहलुओं पर पुलिस की विवेचना जारी है।

3.40 लाख रुपये का सामान जब्त
पुलिस ने ट्रक की कीमत करीब तीन लाख रुपये और छह कार्टून पटाखों की कीमत लगभग 40 हजार रुपये आंकी है। कुल तीन लाख 40 हजार रुपये का मशरूका जब्त किया गया है। पटाखों को थाना परिसर में सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया है।

थाना प्रभारी गोविंद सिंह धुर्वे ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। चालक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस देकर निर्धारित तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है। अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि पटाखों के परिवहन से जुड़े नियमों का पालन किया गया था या नहीं और इस मामले में अन्य किन लोगों की भूमिका है।

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