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Jabalpur News: ऑल इंडिया कोटे की सीट छोड़ने नहीं किया जाये विवश

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हाई कोर्ट ने दूसरे राउंड का रिजल्ट आने तक दी राहत
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जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने नीट पीजी काउंसलिंग-2024 के मामले में छात्रों को बड़ी राहत प्रदान की है। युगलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि नीट पीजी काउंसिलिंग के दूसरे राउंड का रिजल्अ घोषित होने तक छात्रों को आल इंडिया कोटे की सीट छोड़ने के लिए विवश न किया जाए। इसके अलावा छात्रों की सिक्योरिटी मनी भी जब्त नहीं की जाये।
  उज्जैन निवासी डा. यश दुबे सहित अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्हें आल इंडिया कोटे और राज्य कोटे दोनों की काउंसलिंग में शामिल होने के पात्रता हैं। हाई कोर्ट ने विगत दिनों एक याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य कोटे की दूसरे राउंड की काउंसलिंग के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं को आल इंडिया कोटे के दूसरे राउंड की काउंसलिंग में सीट आवंटित हो गई है। उन्होंने राज्य कोटे की काउसंलिग में भी भाग लिया था। यदि राज्य कोटे की सीट पर प्रवेश चाहिए तो इन्हें 14 जनवरी तक ऑल इंडिया कोटे की सीट छोड़नी पड़ेगी और राशि भी जब्त हो जाएगी। रिजल्ट पर रोक के कारण याचिकाकर्ताओं को पता ही नहीं है कि उन्हें कौन सी सीट आवंटित की गई है। मांग की गई कि सीट छोड़ने के नियम को शिथिल किया जाए। युगलपीठ ने याचिकाकर्ता डॉक्टर को राहत प्रदान करते हुए उक्त आदेष जारी किये। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने पैरवी की। 
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