देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को घर छीनने को मौलिक अधिकार का हनन बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक व्यक्ति है तो पूरा परिवार दोषी कैसे और केवल आपराधिक आरोपों, दोषसिद्धि के आधार पर संपत्तियां नहीं गिराई जा सकतीं। इसके साथ ही न्यायालय ने संपत्तियों को ध्वस्त करने से पहले प्रशासन द्वारा पालन किये जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं।