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GST पोर्टल में गड़बड़ी की सजा अब आप नहीं भुगतेंगे, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला

वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ जयपुर Updated Wed, 20 Sep 2017 10:03 PM IST

GST की वेबसाइट में हुई गड़बड़ियों की वजह से अगर आप अपना रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो अब आपके ऊपर न ही पेनाल्टी लगेगी, न सजा होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि GST पोर्टल में होने वाली तकनीकी गड़बड़ियों का खामियाजा टैक्सपेयर नहीं भुगतेंगे।

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