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रिटर्न से चूक गए हैं तो कैसे भर सकते हैं आईटीआर,जानिये सिर्फ एक क्लिक में

वीडियो डेस्क,अमर उजाला.कॉम Updated Mon, 03 Jan 2022 02:17 PM IST

फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न करने की  नियत तारीख 31 दिसंबर 2021 निकल चुकी है लेकिन अगर आपने अब तक आइटीआर नहीं भरा है तो हम आपको बताते हैं कि आप क्या करें।  आयकर अधिनियम की धारा 139 1 के तहत किसी आकलन वर्ष के लिए समय सीमा के भीतर रिटर्न न भर पाने पर धारा 234 ए के तहत जुर्माना भरना पड़ता है और इस तरह बिलेटेड आईटीआर आप जुर्माना देकर भर सकते है। अब आपको बताते हैं कि जुर्माने के साथ आप कैसे अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं।अगर करदाता की कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं है तो उसे 1000 रुपये जुर्माना देना होगा और यदि ढाई लाख से कम है तो बिना जुर्माने के भी आप 31 मार्च 2022 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।  इस वर्ष बेलेटेड रिटर्न भरने की तारीख 31 मार्च 2022 तक है।

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