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बीआर कौंडल बोले- अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, सरकार न करे पुनर्विचार

पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एवं अधिवक्ता बीआर कौंडल ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में हाईकोर्ट की ओर से 5 अगस्त 2025 को अवैध कब्जों को लेकर सुनाए गए फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कोर्ट के आदेशों का बारिकी से अध्ययन करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि 1 लाख 67 हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने अवैध कब्जों को लेकर अपने हलफनामे दायर किए हैं जबकि 57 हजार मामले ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने खुद चिन्हित किया है। कागजी तौर पर अवैध कब्जों वाली भूमि 1 लाख 23 हजार बीघा बनती है लेकिन धरातल पर यह संख्या इससे भी कहीं ज्यादा होने वाली है। अब हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें कब्जाधारियों के बचने की कोई संभावना शेष नहीं है। इसलिए यह कब्जे हर हाल में छोड़ने होंगे और जो घर बनाए गए हैं उन्हें भी हर हाल में 28 फरवरी 2026 से पहले तोड़ना ही होगा। बीआर कौंडल ने कहा कि प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन कर रही है। लेकिन इस मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। इससे कब्जाधारियों के हौंसले बुलंद होंगे और वे लोग आहत होंगे जो अवैध कब्जों को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन अवैध कब्जों पर पहले से स्टे ऑर्डर चले हुए थे वे सभी ऑर्डर भी अब निरस्त कर दिए गए हैं और उन कब्जों को भी मुक्त करवाया जाएगा।

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