नूंह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर मामले में दो मुख्य आरोपियों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर कुल 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने मुख्य आरोपी ताहिर और चाची उसकी रहीला उर्फ गुड्डी निवासी थाना सदर तावड़ू जिला नूंह को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया है।