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सूरजभान हत्याकांड: आरोपी अमरदीप लोचब की जमानत याचिका खारिज, अदालत से नहीं मिली राहत

फरीदाबाद शहर के सेक्टर-11 हूडा मार्केट में सूरजभान उर्फ बल्लू पहलवान हत्याकांड में आरोपी अमरदीप लोचब को जिला अदालत से राहत नहीं मिली। आरोपी ने हत्या करने वाले शूटरों अतुल गुलिया व नकुल सांगवान को दो लाख रुपये दिए थे। आरोपी आदतन अपराधी है और इस पर पांच अन्य केस गंभीर धाराओं में दर्ज है। मामले में सह-आरोपियों कपिल सांगवान, अतुल गुलिया, नकुल सांगवान, मनीष, अमर और अमन की गिरफ्तारी अभी बाकी है। मामले में सेक्टर-आठ थाना में 31 जनवरी 2024 को एफआईआर दर्ज हुई थी। सूरजभान उर्फ बल्लू पहलवान की हत्या फरीदाबाद के सेक्टर-11 हूडा मार्केट में 30 जनवरी 2024 की देर शाम हुई थी। दिल्ली नजफगढ़ के दीनपुर निवासी सूरजभान उर्फ बल्लू हूडा मार्केट में जिम से बाहर निकला ही था कि घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। दो शूटरों ने उसे 25 गोलियां मारी थी। बल्लू की पत्नी के बयान पर फरीदाबाद के सेक्टर-8 थाना में एफआईआर दर्ज हुई। गैंगस्टर ज्योति को दिल्ली जेल से रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। ज्योति और विदेश में बैठे इसके भाई कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने काफी समय पहले ही सूरजभान की हत्या करना तय कर लिया था। मामले में अब अदालत ने आरोपी अमरदीप की जमानत याचिका खारिज कर दी है।undefined

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