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दुष्कर्म में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा

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विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, तीसरे अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है। विशेष सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 15 हजार देने के आदेश दिए हैं।
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घटना 21 जनवरी 2019 की है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि 29 जनवरी 2019 को मोरी थाने में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप मे मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव के ही तीन युवकों रविंद्र लाल, जगमोहन व मनीष उसकी नाबालिग बेटी को घर से उठा ले गए थे। 21 जनवरी से 5 फरवरी तक रविंद्र लाल ने बेटी को जगमोहन के ससुराल हिमाचल में रखा। इस दौरान रविंद्र लाल ने उसके साथ कई बार जबरन संबंध बनाए। 5 फरवरी 2019 को पुलिस ने पीड़िता को रविंद्र लाल के साथ हिमाचल से बरामद किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता पूनम ने बताया कि पुलिस ने 18 जुलाई 2019 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया। अभियुक्त रविंद्र लाल को अपहरण का दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थ दंड न भुगतने पर एक माह की सजा और भुगतनी होगी। इसके अलावा पोक्सो के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न भुगतने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। दूसरे अभियुक्त जगमोहन को अपहरण का आरोपी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न भुगतने पर एक माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। जगमोहन को पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड न भुगतने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड अदा न करने की एवज में दी गई सजा को छोड़ कर सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। वहीं तीसरे अभियुक्त मनीष को दोष मुक्त कर दिया गया है।
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