कोरोना महामारी के मध्येनजर जिले में रात नौ बजे बाद वाहनों के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इसके लिए जिले की सीमाओं पर स्थित नगुण, स्यांसू पुल और डामटा में पुलिस प्रशासन ने बैरियर लगाने का निर्णय लिया है। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड-19 जांच रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा।
पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए रात्रि कर्फ्यू का पालन जरूरी है। इसी के तहत रात के समय नौ बजे बाद वाहनों के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। बताया कि इसके लिए चिन्यालीसौड़ में नगुण व पुरोला में डामटा बैरियर से रात नौ बजे बाद आवागमन पर पाबंदी रहेगी।