मोरी प्रखंड के सिदरी गांव में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत स्वीकृत पीसीसी निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर डीएम ने बीडीओ, लेखाकार, सहायक समाज कल्याण अधिकारी एवं जेई आदि के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले में साढ़े पांच लाख रुपये की वसूली के आदेश भी दिए हैं।
मोरी प्रखंड के सिदरी गांव की अनुसूचित जाति बस्ती में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत 11.27 लाख रुपये लागत से पीसीसी खड़िंजा निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। बीडीओ कार्यालय ने यह कार्य अनुसूचित जाति के बजाय दूसरे स्थान पर करा दिया। बिना निविदा आमंत्रित किए सरकारी बजट ठिकाने लगाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता कृपाल सिंह राणा की शिकायत पर ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को जांच के आदेश दिए थे। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर डीएम मयूर दीक्षित ने इस मामले में सीडीओ को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मामले में बीडीओ मोरी डीपी डिमरी को सीडीओ कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। साथ ही बीडीओ से 5 लाख 29 हजार 454 रुपये तथा ठेकेदार से 35 हजार 546 रुपये वसूली के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं लेखाकार, सहायक समाज कल्याण अधिकारी एवं जेई के खिलाफ कार्रवाई गतिमान है। संवाद