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शादी समारोह से पूर्व देने होगी 50 मेहमानों की सूची

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शादी विवाह आदि समारोहों के आयोजन से पूर्व आयोजकों को निर्धारित 50 मेहमानों की सूची निकटवर्ती पुलिस अथवा राजस्व पुलिस को सौंपनी होगी। इससे अधिक संख्या में लोग समारोह में पाए जाने पर आयोजक के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व में जारी गाइड लाइन के अनुसार शादी विवाद आदि समारोहों में 50 से अधिक मेहमान शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद जिले में शादी आदि आयोजनों में भीड़ पर रोक नहीं लग पा रही है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही छूट के समय बाजार खुला होने पर उमड़ रही भीड़ भी कोरोना संक्रमण को न्योता दे रही है। कोविड गाइडलाइन के तहत सख्त नियम और निरंतर चेकिंग अभियान के बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं।
डीएम मयूर दीक्षित ने जनसामान्य से अपील करते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सहयोग मांगा है। उन्होंने लोगों से अपने घरों में ही रहने तथा बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजनों का औचक निरीक्षण कराया जाएगा और मानक से अधिक लोग मिलने पर आयोजकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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