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Uttarkashi News: टिहरी बांध शहरी विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार देने की कवायद शुरू

Sat, 22 Nov 2025 04:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
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अब तहसील टिहरी में होगा भूमि का दाखिला खारिज
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नई टिहरी। टिहरी बांध विस्थापितों के भूमिधरी प्रकरण अब तहसील टिहरी से संपादित किए जाएंगे। डीएम /पुनर्वास निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि शहरी पात्र विस्थापितों को आवंटित भूखंडों पर भूमिधरी अधिकार देने के लिए पुनर्वास विभाग में प्राप्त आवेदनों की जांच और सत्यापन पूरा होते ही सूची तैयार कर तहसील कार्यालय नई टिहरी में दाखिल खारिज की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
पुनर्वास निदेशक ने बताया कि विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार देने के लिए तय की गई प्रक्रिया के अनुसार मूल भूखंड आवंटी, उत्तरजीवी या क्रयधारी को तहसील टिहरी में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में आवंटन पत्र की प्रति, कब्जा प्रमाणपत्र, भूखंड की लागत जमा करने की रसीद, मृत्यु की दशा में उत्तरजीवी प्रमाणपत्र, भूखंड क्रय करने की स्थिति में रजिस्ट्री की प्रति के साथ शपथपत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।
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शपथपत्र में इस बात का उल्लेख करना होगा कि संबंधित भूखंड का दाखिला खारिज अब तक किसी और के नाम नहीं हुआ है। भूखंड परिवर्तित होने की स्थिति में पूर्व आवंटित भूखंड का दाखिला खारिज हुआ या नहीं हुआ है इसका विवरण भी देना होगा।
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तहसील टिहरी में प्राप्त आवेदनों और संलग्न प्रमाणपत्रों को जांच एवं पुष्टि के लिए पुनर्वास निदेशालय नई टिहरी को भेजा जाएगा। पुनर्वास निदेशालय रिकॉर्ड को पृथक पंजिका में दर्ज कर सात दिनों के भीतर सत्यापन पूरा कर प्रकरणों को पुनः तहसील टिहरी को प्रेषित करेगा। सत्यापन पूरा होने के बाद तहसील टिहरी संबंधित काश्तकारों के नाम दाखिला खारिज की कार्रवाई करेगा। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार काश्तकारों की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह के भीतर मूल आवंटी, उत्तरजीवी या क्रयधारी के नाम भूखंड के दाखिला खारिज की कार्यवाही पूरी कर दी जाएगी।
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