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गबल के मामले में प्रधानाध्यापक समेत चार को जेल

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बड़कोट। विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता एवं सरकारी धन गबन के आरोप में प्रधानाध्यापक एवं जेई समेत चार लोगों को जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार को आरोपी न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लेकर आए थे, लेकिन मजिस्ट्रेट ने अपील खारिज करते हुए चारों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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बता दें कि वर्ष 2015 में नौगांव ब्लाक के दारसों गांव निवासी प्रीतिराम ने गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण में अनियमितता एवं गबन का आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की थी। इस पर तत्कालीन डीएम ने लोनिवि के ईई को मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर राजस्व पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। मामले में आरोपियों के विरुद्ध भादंसं की धारा 367, 368 एवं 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
शुक्रवार को मामले के आरोपी विद्यालय के प्रधानाध्यापक नत्थीराम, जेई खजान सिंह, टोली नायक धर्मानंद एवं भगवती प्रसाद ने मुंसिफ न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। इसे खारिज करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल वशिष्ठ ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नई टिहरी जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने चारों आरोपियों के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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