जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से दुराचार के मामले में एक आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि 23 मई 2015 को बड़कोट क्षेत्र के एक गांव किसी रिश्तेदार के घर आए आरोपी अनिल सिंह निवासी सुगण ने गांव की ही एक किशोरी के साथ दुराचार किया। किशोरी के परिजनों को वह बेहोशी की हालत में घर के पास पड़ी मिली। होश में आने पर किशोरी ने अपनी मां को आप बीती सुनाई।
इसके बाद 24 मई को किशोरी के पिता ने बड़कोट थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाया। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय को भेजा। जिला न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने मामले में मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज पेश किए।
मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी अनिल सिंह को 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत सात साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी मामले में पहले से ही टिहरी जेल में बंद है।