उत्तरकाशी। सभी जिलों में दो साल में चाइल्ड होम का निर्माण कराया जाना है। बाल संरक्षण के लिए फरवरी 2014 से चाइल्ड हेल्प लाइन भी शुरू की जा रही है। आपदा में अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए आयोग हरसंभव प्रयास करेगा।
विकास भवन सभागार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर हुई कार्यशाला के दौरान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अजय सेतिया ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा प्रदान करना और उसे शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि जनपद में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का गठन किया गया है और दो साल में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चाइल्ड होम का निर्माण भी कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाल श्रम कानून लोकसभा में विचाराधीन है और बजट सत्र में इसके पास होने की उम्मीद है। डीएम श्रीधर बाबू अद्दांकी ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का जिले में अनुपालन कराया जाएगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी रघुनाथ लाल आर्य और जिला शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस मौके पर सीडीओ जीएस रावत, सहायक श्रम आयुक्त मनोज वाजपेई, अरुण बिष्ट, नीलिमा भट्ट और रघु तिवारी समेत कई लोग मौजूद थे।