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प्राइवेट स्कूल कि गलती की सजा भुगत रहे छात्र ने शुरु की मजदूरी

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पुरोला। प्राइवेट स्कूल से टीसी नहीं मिलने कारण छात्र को आठवीं के बाद दूसरे स्कूल में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। छात्र के अभिभावकों ने न्यायालय में गुहार लगाई, तो कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया। लेकिन छात्र का भविष्य चौपट हो गया है।
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पीड़ित छात्र के पिता भगत राम ने बताया कि उनके बेटे ने एक स्थानीय प्राइवेट स्कूल से कक्षा आठ पास की थी, जिसके बाद उसने देहरादून के स्कूल में कक्षा 9वीं में दाखिला लिया था। लेकिन पुराने विद्यालय द्वारा टीसी उपलब्ध नहीं कराने पर छात्र को स्कूल से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि विद्यालय के पास केवल कक्षा 5वीं तक की ही मान्यता है। लेकिन विद्यालय प्रबंधन द्वारा आठवीं तक की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा था। विद्यालय की शिकायत को लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासन के आला अधिकारियों तक गुहार लगाई थी। लेकिन कहीं से मदद न मिलने पर उन्होंने न्यायालय में शिकायत की। जिसके बाद पुलिस द्वारा विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन टीसी के बिना उनके बेटे को किसी भी विद्यालय में दाखिला मिलना मुश्किल है। विद्यालय प्रबंधन को तो सजा मिल जाएगी, लेकिन उनके बेटे के भविष्य को लेकर कोई जवाब नहीं दे रहा है।
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