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अब 31 मार्च तक मान्य होंगे वाहनों के दस्तावेज

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रुद्रपुर। यदि आपके वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की अवधि एक फरवरी 2021 तक मान्य है तो आपके लिए अच्छी खबर है। परिवहन विभाग ने अब दस्तावेजों में नवीनीकरण आदि कार्यों के लिए दो महीने का और समय बढ़ा दिया है। अब 31 मार्च तक वाहन स्वामी वाहनों का नवीनीकरण आदि कार्य करवा सकते हैं।
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कोरोना महामारी के कारण परिवहन विभाग में कामकाज प्रभावित होने से वाहनों से संबंधित विभिन्न कार्य भी लंबित हैं। इसके साथ ही परिवहन और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों को भी नुकसान हुआ है। एआरटीओ रुद्रपुर पूजा नयाल ने बताया कि जिन वाहनों के परमिट, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस और री-रजिट्रेशन आदि एक फरवरी तक मान्य है वे 31 मार्च तक कार्य करवा सकते हैं। इस अवधि में वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। यदि चेकिंग के दौरान वाहन का चालान काटा भी जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा। वाहन स्वामी से जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि वाहन स्वामियों ने 31 मार्च तक भी दस्तावेजों के नवीनीकरण आदि का कार्य नहीं किए तो कार्रवाई की जाएगी।
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