खटीमा। थारु जनजाति के व्यक्ति की भूमि को 100 किलोग्राम सोना दबा होने का लालच देकर हड़पने के प्रयास में पुलिस ने दो लोगों को मुख्य आरोपी बनाया है। चार आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी की धारा में बढ़ोतरी की गई है। इधर, न्यायालय ने दीपक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
सीओ नीरज सेमवाल ने बताया कि भूड़ महोलिया निवासी रणधीर सिंह ने पुलिस को तहरीर पर छह नामजद समेत नौ के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।। मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें अब गौहर पटिया के दीपक सिंह मुडेला और सितारगंज रोड निवासी पपिंदर सिंह को मुख्य आरोपी बनाया है। दीपक ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी लगायी थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सीओ ने कहा कि शीघ्र ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।