रुद्रपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत सिंह ने किच्छा के इंटरआर्क कंपनी मामले में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने श्रीकांत राठौर और विवेक कुमार फुटेला को जानबूझकर अपमान करने के मामले में दोषमुक्त कर दिया। मामला 2018 में कंपनी परिसर में अभद्र भाषा के प्रयोग से जुड़ा था।
27 अक्टूबर 2018 को दोपहर 12:40 बजे श्रीकांत राठौर अपने चार साथियों के साथ कंपनी गेट में घुसने का प्रयास कर रहे थे। सिक्योरिटी सुपरवाइजर टीके सिंह की ओर से रोके जाने पर उन्होंने गालीगलौज और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही मजदूर संगठन के कर्मचारियों को भड़काया और कंपनी प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले में 29 अक्टूबर 2018 को पुलिस ने प्राथमिकी की। साथ ही आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किए। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोनों युवकों को दोषमुक्त कर दिया। ब्यूरो