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Udham Singh Nagar News: अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का माना दोषी

Wed, 09 Jul 2025 01:08 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
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काशीपुर। प्रथम एडीजे की अदालत ने दहेज हत्या के केस में आरोपी पति को दोषमुक्त कर दिया। हालांकि अदालत ने पति को पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का कसूरवार माना। कोर्ट ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई पांच साल की सजा की अवधि के साथ ही 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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थाना बाजपुर के ग्राम गोबरा निवासी दर्शन सिंह ने 23 जुलाई 2020 को जसपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि उसकी बहन कुलवंत कौर उर्फ कोडी की शादी अप्रैल 2020 में राजू निवासी ग्राम गढ़ी हुसैन थाना जसपुर से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही राजू उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। राजू की माता बंसी कौर व उसकी पहली पत्नी पूजा और राजू का दोस्त गुरमुख सिंह निवासी ग्राम रम्पुरा ने 50 हजार रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी।
22 जुलाई 2020 की रात को उसकी बहन ने फोन कर बताया कि रुपये न देने पर ससुराली उसे जान से खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। 23 जुलाई 2020 को सुबह करीब सात बजे ग्राम नया टांडा थाना जसपुर निवासी कश्मीरो कौर ने उन्हें फोन कर बताया कि तुम्हारी बहन मर गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने राजू व उसकी माता बंसो कौर, पहली पत्नी पूजा व गुरमुख सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया।
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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी पति राजू के खिलाफ कोर्ट में दहेज हत्या के आरोप में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। तभी से आरोपी जेल में है। केस का ट्रायल प्रथम एडीजे की अदालत में हुआ। अभियोजन व बचाव पक्ष के साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी राजू को दहेज हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। हालांकि एडीजे मनोज गर्ब्याल ने उसे पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और घरेलू हिंसा करने का कसूरवार माना। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी ने बताया कि अदालत ने दोषी को जेल में बिताई गई पांच साल की अवधि और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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