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बिल्डर ग्राहक को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज और जुर्माना देगा

Wed, 11 Oct 2017 11:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो  रुद्रपुर।
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फ्लैट बुक कराने वाले ग्राहक को तय समय पर फ्लैट बनाकर ना देने वाली एसोटेक सुपरटेक जेवी कंपनी को उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक को उसके द्वारा जमा की गई रकम पर 12 प्रतिशत का ब्याज और पांच रुपये प्रति वर्ग फिट की दर से जुर्माना अदा करने का आदेश जारी किया है। ग्राहक ने छह माह पूर्व उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था।  
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आवास विकास निवासी सीए राजीव भटनागर ने 26 जून को जिला उपभोक्ता फोरम ऊधमसिंह नगर में दायर किये वाद में कहा था कि उन्होंने 18 फरवरी 2013 को सुपरटेक और एसोटेक कंपनी द्वारा संयुक्त रुप से बनाई गई  मेट्रोपॉलिस सिटी में 870 वर्ग फीट में एक फ्लैट बुक कराया था। शर्त के अनुसार उनके द्वारा फ्लैट बुक करते समय 18 फरवरी 2013 को दस प्रतिशत राशि का भ़ुगतान किया गया।
सके बाद उनके द्वारा 80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान भी 31 मार्च 2013 को कर दिया गया। बाकी बचे हुए दस प्रतिशत का भुगतान फ्लैट का कब्जा मिलने के समय करने का प्रावधान तय किया गया था। एलॉटमेंट पत्र के अनुसार 18 फरवरी 2013 से एक वर्ष के भीतर फ्लैट का निर्माण कर उसका कब्जा देना था लेकिन कंपनी ने कब्जा नहीं दिया। 18 मई 2016 को कंपनी द्वारा उन्हें एक पत्र भेजकर कार्रवाई पूरी कर फ्लैट पर कब्जा लेने को कहा गया। जिसमें विद्युत संयोजन के लिए शुल्क जमा करने की बात भी कही गई थी। जो कि नियमविरुद्ध है।
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इसके साथ ही वादी से कार पार्किंग और रखरखाव शुल्क भी पत्र के माध्यम से मांगा गया जबकि फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा ही नहीं हुआ है। राजीव भटनागर का यह भी कहना है कि जब उन्होंने कंपनी से भवन निर्मित होने का पंजीकरण प्रमाण पत्र, स्वीकृत भवन का मानचित्र, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ही सिडकुल का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा तो कंपनी ने उन्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया। सिडकुल प्रबंधन से जब इस बारे में राजीव ने पूछताछ की तो पता चला कि सिडकुल द्वारा संबंधित भवन का अनुबंध पत्र भी जारी नहीं किया गया है।

राजीव द्वारा दायर की गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ता फोरम के सदस्य सबाहत हुसैन खान और नरेश कुमारी छाबड़ा ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सुपरटेक एसोटेक जेवी कंपनी को निर्णय की तिथि से दो माह के भीतर फ्लैट को पूरी तरह से बनाकर उसका कब्जा वादी को देने के आदेश दिए।  साथ ही वादी द्वारा जमा की गई धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और पांच रुपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर से जुर्माना 18 अगस्त 2014 से कब्जा लेने की तिथि तक अदा करने के आदेश भी दिए हैं। फोरम के अनुसार कंपनी को वादी से कार पार्किंग के रूप में ली गई धनराशि के साथ ही मानसिक क्षति के रूप में 25 हजार और वाद व्यय के रुप में दस हजार रुपये का भी भुगतान करना होगा।  
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