किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने दस वर्ष के कारावास एवं 90 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
आरोपी अमरपुरी बगिया गदरपुर निवासी रोहित के खिलाफ पीड़िता की मां ने गदरपुर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 22 फरवरी 2016 आरोपी राहुल उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। गदरपुर पुलिस ने आरोपी को 9 जून 2016 को गिरफ्तार कर लिया।
मामला स्पेशल पाक्सो कोर्ट नीलम रात्रा की अदालत में चला। इसमें शासकीय अधिवक्ता उमेश नाथ पांडे और उनकी सहयोगी अर्चना पियूष पंत ने 6 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। मामले में न्यायाधीश नीलम रात्रा ने आरोपी को 10 वर्ष का कारावास और 90 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। ब्यूरो