रुद्रपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी रुद्रपुर संगीता आर्य ने अपहरण के दोषी युवक को सात वर्ष का कारावास सुनाया है। अभियुक्त पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2023 को तहरीर देकर कहा था कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री बिना बताए गायब हो गई थी। नानकमत्ता थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। विवेचना में ग्राम मूड़झाला नानकमत्ता निवासी गुरमीत सिंह उर्फ गित्तू का नाम सामने आया। इसके बाद अभियुक्त को पकड़ लिया। उसके साथ किशोरी बरामद हुई थी। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि आरोपी गुरमीत सिंह उर्फ गित्तू उसे भगा ले गया था। इस पर पुलिस ने कई धारा में प्राथमिकी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गुरमीत सिंह उर्फ गित्तू को पाॅक्सो में दोषमुक्त कर दिया। वहीं अपहरण के मामले में सात वर्ष का कारावास और 10 हजार का जुर्माने लगाया।