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चेक बाउंस के मामले में डेढ़ साल का कारावास, दस हजार का अर्थदंड

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काशीपुर। चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को डेढ़ साल का कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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शिवनगर कॉलोनी काशीपुर निवासी सचिन अरोरा के अनुसार, पाइप फैक्टरी के पास रहने वाले गौरव भल्ला से उसके पारिवारिक संबंध थे। गौरव ने उससे तीन लाख रुपये उधार लिए थे। रकम लौटाने के एवज में गौरव ने उसे एक चेक दिया था। बैंक में लगाने पर वह बाउंस हो गया। सचिन ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से गौरव को नोटिस भिजवाया, लेकिन रकम नहीं लौटाई। इसके बाद सचिन ने अधिवक्ता के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज काशीपुर की अदालत में परिवाद दायर किया। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गौरव भल्ला को साढ़े चार लाख रुपये अदा करने का आदेश जारी किया है। साथ ही डेढ़ साल का कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई।
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