काशीपुर। काशीपुर साई में बॉक्सिंग का प्रशिक्षण ले रही एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी निलंबित कोच को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर स्टे के लिए दायर की गई याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।
नंदरामपुर निवासी हरजिंदर सिंह संधू भारतीय खेल प्राधिकरण ट्रेनिंग सेंटर (साई) में बॉक्सिंग कोच के पद पर तैनात थे। साई में डे-बोर्डिंग की एक छात्रा के अभिभावक ने 17 जुलाई को कोच हरजिंदर पर आपत्तिजनक हरकतें करने का आरोप लगाया था।
इस मामले में विभागीय जांच के बाद डीजी साई के आदेश पर केंद्र प्रभारी ज्योति शाह ने 24 अगस्त को कोच हरजिंदर के खिलाफ धारा 354 डी और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। आरोपी को निलंबित कर लखनऊ संबद्ध कर दिया गया है।
कोच हरजिंदर ने 12 सितंबर को अपनी गिरफ्तारी पर स्टे के हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिषेक वर्मा ने इस याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कोच हरजिंदर की याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद आरोपी बॉक्सिंग कोच पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।