जसपुर। तहसील क्षेत्र के एक राजस्व उपनिरीक्षक (लेखपाल) को अवकाश स्वीकृत कराए बिना अनुपस्थित रहना महंगा पड़ सकता है। एसडीएम ने उन्हें सार्वजनिक सूचना जारी कर 15 दिनों के अंदर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
एसडीएम चतर सिंह चौहान ने बताया कि राजस्व उपनिरीक्षक के पद पर आजाद सिंह की वर्ष 2018 में तहसील क्षेत्र में तैनाती हुई थी। वह वर्ष 2022 में 16 मई से 25 दिसंबर तक के लिए बिना अनुमति एवं अवकाश स्वीकृति कराए बिना अनुपस्थित हो गए।
कुछ दिन के लिए वह ड्यूटी करने आए लेकिन वर्ष 2023 में 20 फरवरी से आज तक ड्यूटी पर नहीं लौटे हैं। इस संबंध में तहसील कार्यालय की ओर से 16 मई 2023 को पंजीकृत डाक से नोटिस जारी किया गया, उसके बाद भी उन्होंने न तो नोटिस का जवाब दिया और न स्वयं उपस्थित हुए।
उच्चाधिकारी की अनुमति एवं बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित रहना कर्मचारी आचरण नियमावली एवं अनुशासनहीनता के विपरीत है। एसडीएम ने बताया कि 25 अप्रैल को उनके कार्यालय की ओर से भी सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है।
यदि आजाद सिंह नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर उनके कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी सेवा समाप्ति की रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी।